अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरेंडर पर लगाई रोक

रायपुर। एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में Amit Jogi को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सीबीआई का जवाब आने तक उनके सरेंडर पर रोक लगा दी है।

अमित जोगी ने Supreme Court of India में याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दोषी मानते हुए 3 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया था।

मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने Central Bureau of Investigation, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता पक्ष को नोटिस जारी किया है। अब सीबीआई के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी।

यह मामला 2003 में हुई राम अवतार जग्गी की हत्या से जुड़ा है। 2007 में निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया था।

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