सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बिना अनुमति कोर्ट कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर करने पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, शेयर, एडिट या अपलोड करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल के लिए संबंधित अदालत के सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

तीन जजों की पीठ ने यह आदेश लाइव-स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही के वीडियो के कथित दुरुपयोग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने रिकॉर्डिंग के चुनिंदा हिस्सों को संदर्भ से हटाकर प्रसारित करने और व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस अंतरिम आदेश का असर न्यायिक कार्यवाही की सामान्य समाचार रिपोर्टिंग पर नहीं पड़ेगा। यानी मीडिया अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करने के लिए तय अनुमति की शर्त लागू रहेगी।

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