बिलासपुर। Chhattisgarh High Court ने भिलाई नगर निगम के एक डिप्टी कमिश्नर को कोर्ट में निर्धारित ड्रेसकोड का पालन नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या उन्हें यह जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट में किस प्रकार के ड्रेसकोड में उपस्थित होना चाहिए।
मामला भिलाई नगर निगम से जुड़ा हुआ था। सुनवाई के दौरान निगम कमिश्नर की अनुपस्थिति में डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में पेश हुए। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि लगातार सूचना देने के बावजूद अधिकारी तय समय पर अदालत में क्यों उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई उनकी वजह से प्रभावित हो रही है और समय पर उपस्थित न होने का कारण बताया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारी से उनका पद पूछा। अधिकारी ने खुद को भिलाई नगर निगम का डिप्टी कमिश्नर बताया। इसके बाद कोर्ट ने उनके पहनावे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या यही उनका ड्रेसकोड है और क्या वे जैसे मन किया वैसे ही कोर्ट पहुंच गए।
कोर्ट ने आगे पूछा कि वे सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर। अधिकारी ने जवाब दिया कि वे डिप्टी कमिश्नर हैं। इसके बाद कोर्ट ने यह भी पूछा कि वे प्रमोटी अधिकारी हैं या डायरेक्ट भर्ती से चयनित हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।
अंत में कोर्ट ने अधिकारी को अगली बार निर्धारित ड्रेसकोड में उपस्थित होने के निर्देश दिए और मामले की आगे सुनवाई की।



