बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों की कथित गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करना उचित नहीं है। डिवीजन बेंच ने 129 संदिग्ध उम्मीदवारों की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराने के निर्देश दिए हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें सुनवाई का अवसर देकर उनकी नियुक्ति रद्द की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच और पूरी प्रक्रिया रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विभागीय जांच को पर्याप्त मानते हुए सीबीआई जांच की मांग भी खारिज कर दी।

