रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। राजपत्र में नियमों के प्रकाशन के साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया है। अधिनियम को चार भागों और 24 धाराओं में विभाजित किया गया है, जिसमें धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया, सूचना, जांच और कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कानून का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम लागू होने के बाद अवैध धर्मांतरण के मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके क्रियान्वयन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

