रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, जनवरी 2024 से पूर्व जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त की गई थी, उन सभी अनुमतियों को अब रद्द कर दिया गया है।
वित्त विभाग के निर्देशानुसार, अब सभी विभागों को सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले पुनः वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस निर्णय से सभी विभागों को नए सिरे से वित्तीय मंजूरी लेने की अनिवार्यता हो गई है, जिससे राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं में एक नई शुरुआत होगी।




