रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे समय से एक ही स्थान या एक ही कार्य-पटल पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले और कार्य-पटल परिवर्तन के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों तक हर तीन वर्ष में कार्य-पटल बदलना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। विशेष परिस्थितियों में किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित और कारणयुक्त अनुमति आवश्यक होगी।
राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करें और कार्य-पटल परिवर्तन का रिकॉर्ड भी संधारित करें।


