बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के कारण समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित नहीं होने का नुकसान अनुकंपा नियुक्ति के आवेदक को नहीं भुगतना पड़ेगा।
धमतरी निवासी वासुदेव साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि टेट परीक्षा का स्थगित होना अभ्यर्थी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति थी। इसलिए उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
कोर्ट ने 6 दिसंबर 2022 का अयोग्यता आदेश रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वासुदेव साहू के अनुकंपा नियुक्ति मामले पर कानून के अनुसार पुनर्विचार कर 45 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए।


