छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 3 जुलाई से लागू होंगी नई बेंच व्यवस्था

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नया रोस्टर जारी किया है, जो 3 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नए रोस्टर के तहत डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के बीच मामलों का पुनर्वितरण किया गया है, साथ ही रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों की नई जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।

रोस्टर के अनुसार, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका (PIL), रिट अपील, हैबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगी। वहीं अन्य डिवीजन बेंचों को आपराधिक, सिविल, कर, वैवाहिक, कंपनी और ट्रिब्यूनल से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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