हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई, याचिकाकर्ता ने केस लिया वापस

रायपुर। जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने के बाद कोर्ट ने प्रकरण का निराकरण कर दिया।

याचिका में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही नियुक्ति पर लगी रोक भी समाप्त हो गई।

अब संबंधित विभाग के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

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