बिलासपुर। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भूमि का अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना उसके उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की सेंटर लाइन से 100 फीट के दायरे में जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध को मनमाना बताते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 फरवरी 2025 के अपने पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान मामले में अलग निर्णय लेने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले से लंबे समय से प्रतिबंधों से प्रभावित भूमिस्वामियों को बड़ी राहत मिली है।

