बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के प्रमोशन से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि की गणना कर्मचारी के वास्तविक ज्वाइनिंग डेट से नहीं, बल्कि उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें उसने फीडर कैडर में प्रवेश किया था।
मामला उन चार सब इंस्पेक्टरों से जुड़ा था, जिन्होंने 2017 में नियुक्ति पाई और नवंबर 2017 में पदभार संभाला। नियमों के तहत इंस्पेक्टर (रेडियो) पद पर प्रमोशन के लिए आठ वर्ष की सेवा जरूरी थी। हाईकोर्ट ने 2017 को सेवा का पहला वर्ष मानते हुए 2024 को आठवां वर्ष माना।
डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वास्तविक ज्वाइनिंग डेट के आधार पर पात्रता बाद में मानी गई थी। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन पर विचार करने का निर्देश दिया है।

