बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े 20 जुलाई 2026 के आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले में वरिष्ठता की अनदेखी कर जूनियर अधिकारियों को एसपी और कमांडेंट का प्रभार देने का आरोप लगाया गया है।
एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वरिष्ठता सूची में 35वें स्थान पर होने के बावजूद उन्हें डिप्टी कमांडेंट पद पर पदस्थ किया गया, जबकि उनसे जूनियर अधिकारियों को एसपी और कमांडेंट का प्रभार दिया गया है। याचिका में 2014 के शासन के सर्कुलर का हवाला देते हुए वरिष्ठ अधिकारी को सुपरसीड कर जूनियर को उच्च पद का प्रभार देने पर आपत्ति जताई गई है।
जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने मामले में राज्य शासन समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को होगी।

