बिलासपुर। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक-35 शारदापारा से निर्वाचित पार्षद मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में डिवीजन बेंच ने उनकी रिट अपील खारिज कर दी।
मामला वर्ष 2021 का है, जब ओबीसी के लिए आरक्षित वार्ड से सलमान ने कुंजड़ा समुदाय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव जीता था। जांच में उनके नाम पर वैध जाति प्रमाण पत्र जारी होने का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद दुर्ग संभागायुक्त ने मई 2024 में उन्हें पार्षद पद से हटा दिया था।
सिंगल बेंच ने भी 3 अगस्त 2026 को बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा था। अब डिवीजन बेंच ने भी अपील खारिज करते हुए संभागायुक्त की कार्रवाई को सही माना है।

