25 करोड़ की रंगदारी मामले में शोएब ढेबर को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

रायपुर। कांग्रेस नेता से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद दायर पुनर्विचार याचिका को भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

मामले में शोएब ढेबर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है और संभावित ठिकानों पर तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर को कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा को विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजकर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। शिकायत के बाद तेलीबांधा थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने जांच शुरू की थी। मामले में शोएब ढेबर के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज है।

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