रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% उपकर खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 की अधिसूचना जारी होते ही यह फैसला लागू हो गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे जनहित में लिया गया बड़ा कदम बताया, जिससे आम नागरिकों, किसानों और मध्यमवर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। अब संपत्ति रजिस्ट्री सस्ती और प्रक्रिया अधिक सरल होगी।
पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार, इस फैसले से 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर करीब 60 हजार रुपये की बचत होगी। पहले यह उपकर स्टांप शुल्क के अतिरिक्त लगाया जाता था, जिससे लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था।
सरकार ने करीब 150 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का त्याग करते हुए यह राहत दी है। इससे संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और पंजीयन को बढ़ावा मिलेगा।


