रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को बहुमंजिला भवनों में फायर सेफ्टी और लिफ्ट सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की है।
सरकार ने कहा है कि आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाले बहुमंजिला भवनों में राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC-2016) और अन्य लागू सुरक्षा मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा एवं लिफ्ट व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए। साथ ही भवन प्रबंधन समितियों और हाउसिंग सोसायटियों को जागरूक करने, नियमित फायर सेफ्टी अभियान चलाने और जरूरत पड़ने पर मॉक ड्रिल आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।


