रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। मामूली यातायात उल्लंघन पर पहले चेतावनी देकर वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा, जबकि गंभीर मामलों में चालानी कार्रवाई की जाएगी।
बिना वैध इंश्योरेंस वाहन चलाने पर ₹10 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य सड़क सुरक्षा मजबूत करना और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है। वाहन चालकों को सफर से पहले ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस और PUC जैसे जरूरी दस्तावेजों की वैधता जांचने की सलाह दी गई है।

