नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है, वे दोबारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए Form 6 भर सकते हैं। खास बात यह है कि पहले से पंजीकृत मतदाता भी इस फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने 3 नवंबर 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि पहले मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद यदि किसी व्यक्ति का नाम नई ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो वह Form 6 के माध्यम से फिर से नाम शामिल कराने का दावा कर सकता है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पहले से मतदाता होने के बावजूद Form 6 भरने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, आवेदक का नाम किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए और आवेदन में दी गई जानकारी कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं आवेदन
चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदाता Form 6 भरकर अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी (ERO/AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास आवेदन जमा किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
आवेदन के साथ निर्धारित आयु और निवास संबंधी दस्तावेज तथा हाल की पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी। आवेदन की जांच और आवश्यक सत्यापन के बाद निर्वाचन अधिकारी नाम जोड़ने पर निर्णय लेंगे।
चुनाव आयोग ने इस स्पष्टीकरण के जरिए उन पुराने मतदाताओं की आशंका दूर करने की कोशिश की है, जो Form 6 में पहली बार पंजीकरण संबंधी घोषणा होने के कारण आवेदन करने से हिचक रहे थे।
इसलिए यदि SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत Form 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


